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चार शराब तस्कर को पांच साल की सजा और एक लाख रु जुर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल उत्पाद कोर्ट 02 नीतीश कुमार ने मधनिषेध वाद संख्या -278/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी चारों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि अभियुक्त दिनेश कुमार, सुधीर कुमार, पप्पू कुमार और दीपक कुमार भलुहारा मुफ्फसिल को बिहार मध निषेध व उत्पाद संसोधन एक्ट की धारा 30 ए में पांच साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, उत्पाद विभाग के सरकारी अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने बताया कि सभी चारों अभियुक्तों को 19/09/24 को दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था,आज दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायधीश ने अपना फैसला सुनाया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मो हैदर अली अवर निरीक्षक उत्पाद ने 05/ 04/23 को प्राथमिकी में बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर जांच के क्रम में चारो को अवैध शराब व्यापार और परिवहन में पकड़ा गया था जिसमें प्रतिबंधित शराब टनका के 180 एम एल के 178 बोतल के साथ चारों को दो बाइक के साथ पकड़ा गया था और जप्ति सुची बनाकर न्यायालय में पेश किया गया था।