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हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को 02लाख 27 हजार भुगतान करने का आदेश

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


जिला उपभोक्ता फोरम औरंगाबाद ने एक उपभोक्ता वाद के सुनवाई करते हुए एक इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में त्रुटि का दोषी ठहराया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के आवेदक जिला परिषद औरंगाबाद के पूर्व अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह है जिन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि वरीय प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक औरंगाबाद के गुजारिश पर मेडी एसिस्ट इन्श्योरेन्स टी पी ए प्राइवेट लिमिटेड चांदनी चौक स्ट्रीट कोलकाता का हेल्थ इंश्योरेंस कराया था और प्रतिवर्ष 7000 रू भुगतान कर रहे थे कुछ वर्ष बाद 22/07/17 को तबीयत खराब हुई पटना रुबन होस्पीटल में मुझे भर्ती कराया गया, इलाज के क्रम में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने रुबन होस्पीटल को पैसे देने से इंकार कर दिया, जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने कहा कि फोरम ने इन्श्योरेन्स कम्पनी को सेवा में त्रुटि के दोषी पाते हुए आवेदक को दो लाख 27 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश इंश्योरेंस कंपनी को दिया है।