औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने रफीगंज थाना प्रभारी को किया शोकोज ,
न्यायालय के आदेशानुसार एसडीपीओ के द्वारा स्पीडी ट्रायल कोषांग आरक्षी अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद के माध्यम से 19/05/22 और 23/05/22 को लखनऊ यादव के ज़ख्म प्रतिवेदन की मांग की गई,25/05/22 को मोबाइल से भी सुचित कराया गया, न्यायालय में 25/05/22को आने को कहा गया था,26/05/22 को न्यायालय ने शौकोज करते हुए कहा है कि आदेश का अवहेलना किस कारण से हो रही है जो न्यायालय के अवमानना के श्रेणी में आता है, अतः 28/05/22 को जख्म प्रतिवेदन,सहेह उपस्थित होकर प्रस्तुत करे,साथ ही शौकोज के जवाब का स्पष्टीकरण न्यायालय में समर्पित करें,यह न्यायिक आदेश जमानत याचिका 426/22, रफीगंज थाना कांड संख्या 118/22 के सुनवाई के दौरान दी गई है