औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा
मनरेगा योजना अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने वाले सप्लायर/वेंडर के जीएसटी भुगतान मामले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण औरंगाबाद के माध्यम से राज्य कर संयुक्त आयुक्त सुनील कुमार के द्वारा सभी सप्लायर/वेंडर तथा सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के साथ एक बैठक जिला
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परिषद सभागार में संपन्न हुई। बैठक में राज्य के संयुक्त आयुक्त सुनील कुमार के द्वारा राज्यकर आयुक्त सचिव बिहार पटना के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि मनरेगा अंतर्गत सामानों की खरीद हेतु विक्रेता को दिए गए भुगतान विवरण में छुपाओं की अनियमितता उजागर हुई है मनरेगा योजना में विभिन्न सप्लायर/ वेंडर के द्वारा जीन मालों की आपूर्ति की गई है एवं जिनके विरुद्ध भुगतान प्राप्त किया गया है उसके अनुरूप जीएसटी/ टीडीएस का भुगतान सरकार को नहीं किया गया है। संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त ने कहा कि वैसे सप्लायर/ वेंडरों चिन्हित करते हुए सूचना दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जो सप्लायर/ वेंडर सूचना में निर्धारित तिथि तक डीआरसी-03 के माध्यम से ब्याज के साथ भुगतान करना सुनिश्चित करें निर्धारित तिथि के अनुसार भुगतान नहीं करने पर दोगुना जुर्माना के साथ जीएसटी प्रावधानों के साथ वसूल की जाएगी।