औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने रफीगंज पोथु थाना कांड संख्या 160/03 में अभियुक्त जगजीवन पासवान , सुदामा पासवान, अखिलेश्वर पासवान और सुजित पासवान पोथु को वाद के निर्णय पर सुनवाई करते हुए भादंवि धारा में दोषी पाते हुए अपराध न करने के आश्वासन लेकर
छोड़ा गया सूचक रविन्द्र पासवान पोथु ने जमीनी विवाद में मारपीट का केश किया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वही एक दुसरे वाद मुफ्फसिल 83/16 में अभियुक्त मुकेश पासवान और जुगेश कुमार धबोल मुफ्फसिल को भी भादंवि धारा में दोषी पाते हुए इसी कोर्ट में डांट फटकार कर आगे से अपराध न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।