तजा खबर

29 साल पुरानी केस में हुई फैसला

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने एस टी आर 226/94, देवकुंड थाना कांड संख्या 21/94 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनो अभियुक्तों को भादंवि धारा -341/323/34 में दोषी करार दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि रामचंद्र सिंह, रामविनय सिंह,जय किशोर सिंह से न्यायालय द्वारा वादा लिया गया कि आगे से
कोई अपराध न करेंगे इसी शर्त पर छोड़ दिया गया है अधिवक्ता ने बताया कि वाद के सुचक रामेश्वर सिंह ने 05/05/94 को अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया था कि दिवाल खड़ा करने पर पड़ोसीगण विवाद करते हुए मारपीट किए और वे
घायल हो गए थे, जिसकी सूचना थाना में दी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *