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तीनों अभियुक्तों को तीन साल की सजा और दो हजार जुर्माना

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 251/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि तीनों अभियुक्तों रामसुभाग यादव, भोला यादव, सरोज यादव केशरारी खैरादीप दाउदनगर को भादंसं की धारा 354 में तीन साल की सजा, एक हजार जुर्माना लगाया गया है और 8 पोक्सो एक्ट में भी तीन साल की सज़ा और एक हजार जुर्माना लगाया गया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 18/08/22 को ही तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था,आज भी सज़ा सुनाकर तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है, प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता ने स्वयं दर्ज कराई थी और अभियुक्तों पर जबरदस्ती रेप के प्रयास का आरोप
10/05/21 को लगाई थी,
साल भर में निर्णय पर परिवार वालों ने संतोष व्यक्त किया था,
एक दुसरे वाद में
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 83/11 में  निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को धारा 323 और 341 में दोषी पाते हुए डांट फटकार लगाते हुए छोड़ दिया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर एक माह कस्टडी में रह चुका था और अन्य अभियुक्तों पर न्यायालय में वाद चल रहा

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