अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने बताया कि उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता वाद संख्या 40/17 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सराहनीय निर्णय सुनाई है,अजय शर्मा जैतपुर हसपुरा ने शाखा प्रबंधक पीएनबी जैतपुर से एक गाय खरिदने के लिए ऋण स्वीकृति


कराई और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बिहारी से इंश्योरेंस कराया, किन्तु इनका गाय 06/03/16 को मर गई तत्पश्चात मृत गाय के मृत्यु और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर बीमा कंपनी से लगातार सम्पर्क बन किया गया किन्तु बीमा कंपनी ने बीमाराशि वापस करने से टालमटोल करता रहा थक हार कर आवेदक ने वकालतन नोटिस भेज कर जिला उपभोक्ता अदालत में वाद दर्ज कराई अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि गाय के बीमित राशि -40000 प्लस -6 % व्याज और 10 हज़ार रुपए मानशिक और शारीरिक कष्टों के कारण देने का आदेश जिला उपभोक्ता अदालत ने दिया तब कुल मिलाकर 71528 का चेक आवेदक को आज प्राप्त हुआ है इस अवसर पर वरीय अधिवक्ता अनुप कुमार उपस्थित थे।
