औरंगाबाद : अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज तृतीय अशोक कुमार गुप्ता ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -132/20 एसटीआर -32/22,243/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त को सज़ा सुनाई है एपीपी परशुराम सिंह ने कहा कि अभियुक्त अजय पांडेय अरई दाउदनगर को भादंवि धारा -302 में उम्रकैद की सजा और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर छः महीने अतिरिक्त कारावास होगा और आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी,कारा में बिताए अवधि सज़ा में समाहित कर दिया जाएगा, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने सज़ा सुनाई है अभियुक्त को उल्लेखित धाराओं में 24/08/26 को दोषी ठहराया गया था,वाद सुचिका गुड्डी देवी अरई ने 13/05/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि भसुर मुझे डांट फटकार रहे थे तो मेरे पति कुंज बिहारी पांडेय ने ऐसा करने से मना किया तब दोनों के बीच मारपीट होने लगी और भसुर ने पुजाघर से देशी पिस्तौल निकाल कर फायर कर दिया जो मेरे पति को गर्दन में लगी और पति आंगन में गिरकर छटपटाने लगे तब पुरे परिवार जुट गया और भसुर पिस्तौल लेकर फरार हो गए, परिजनों ने तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद लाए जहां वे मृत घोषित हुए,पुर्व में भी घरेलू झगड़ा होता था, अभियुक्त ने अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी दाउदनगर के न्यायालय में 19/06/20 को आत्मसमर्पण किया था तब से जेल में बंद हैं।


