न्यायालय के आदेश भी नहीं मानते औरंगाबाद में पुलिस अधिकारी, रफीगंज के चौथे थानाध्यक्ष को वेतन पर लगा रोक

औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार के न्यायालय ने रफीगंज थाना कांड संख्या -366/22, सेशन ट्राइल संख्या -594/25 में सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से वेतन बंद करने का आदेश जारी किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि गवाही प्रस्तुत न करने के कारण थाना प्रभारी को न्यायिक आदेश के अवहेलना का शोकोज 31/07/26 को किया गया था फिर भी आज तक न्यायालय में गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे न्यायधीश ने न्यायिक आदेश के अवमानना मानते हुए वेतन बंद अगले आदेश तक रखने का आदेश दिया है इससे पूर्व भी रफीगंज थाना प्रभारी को अन्य दो सेशन ट्राइल में भी आदेश के अवमानना पर वेतन बंद के आदेश जारी किया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने आगे बताया कि इससे पूर्व इस न्यायालय द्वारा सेशन ट्राइल के सुनवाई के दौरान रिसियप , मुफ्फसिल और हसपुरा थाना प्रभारी को वेतन बंद का आदेश जारी किया गया था, अधिवक्ता ने बताया कि आज सुनवाई के दौरान गवाही प्रस्तुत न करने पर मदनपुर थाना कांड संख्या -138/20, ओबरा थाना कांड संख्या -75/19 और हसपुरा थाना कांड संख्या -301/22 में सम्बंधित थाना प्रभारीयो को शोकोंज किया गया है शोकोज के जवाब देने के लिए एक समय निर्धारित किया गया है।