हत्या मामले में आरोपी न्यायालय से दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज सप्तम के कोर्ट में नवीनगर थाना कांड संख्या -27/23, एसटीआर -27/25,48/26 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता नबीनगर को भादंवि धारा -302 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है, एपीपी राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि अभियुक्त 09/09/24 से जेल में निरूद्ध है हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिला था, अभियुक्त पर आरोप गठन -24/11/24 को किया गया था अभियोजन की ओर से 07 गवाही हुई थी,सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 07/08/26 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मृतक सज्जन कुमार मंगलबाजार नवीनगर के पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 16/01/23 को रात्रि 08:30 बजे मंगलबाजार स्थित अपने दरवाजे पर खड़ी थी वहीं सज्जन कुमार चौकी पर बैठ कर खैनी बेच रहे थे तो सोतेला भसूर अनमोल कुमार गुप्ता ने एक झोला लेकर आए और ससुर के श्राद्ध में किये खर्च और सम्पत्ति को लेकर विवाद करते हुए झोला से पिस्तौल निकाल तीन गोली मारकर दी, सज्जन कुमार जान बचाने के लिए घर भागे तो सीढ़ी पर बिहोश हो कर गिर गये, परिजनों और मुहल्ले वाले के सहयोग से रेफरल अस्पताल ले गये जहां डॉक्टरों ने सज्जन कुमार को मृत घोषित किया था।