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विधिक माप अधिनियम के तहत न्यायालय से जुर्माना का आदेश

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मिस कनिका ने जी ओ संख्या 26/22, ट्रायल संख्या 299/22 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त कृष्णा प्रसाद ब्लोक मोड़ रफ़ीगंज को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24 और 33 में दोषी पाते हुए दो हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, सरकार की ओर से एपीओ नवीन कुमार चतुर्वेदी ने भाग लिया अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि माप तौल विभाग द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया जाता है जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में माप तौल उपकरण का पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं किया जाता है उन पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए विभाग न्यायालय में वाद दाखिल करती है

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