सचिन को एक साल की सजा और जुर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त कुंदन कुमार उर्फ सचिन धनौती नवीनगर को बीएनएस की धारा -79 में पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा -351 में पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है और 12 पोक्सो एक्ट में एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है कि पीड़िता को पचास हजार रुपए मुआवजा दिलाने का प्रयास करें, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त घटना के समय से जेल में बंद हैं, प्राथमिक सूचक ने 18/06/25 को अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर हमेशा अश्लील हरकत करता था और रील तथा विडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था।