अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने नवीनगर थाना कांड संख्या -199/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को इस वाद में दोषी करार दिया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त कुंदन कुमार उर्फ सचीन धनौती नवीनगर को बीएनएस की धारा -79 और 351 और 12 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है अभियुक्त पूर्व से ही इस वाद में जेल में बंद हैं अभियुक्त को सज़ा के बिन्दु पर 17/07/26 को सज़ा सुनाई जाएगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 18/06/25 को अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर हमेशा
अश्लील हरकत करता था ऐसा करते करते इन हरकतों का
रील और विडियो बनाने लगा और फिर इन विडियो और रील वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगा जब लड़की ने उसके गलत कार्य का विरोध किया तो उसने विडीयो वायरल कर पीड़िता के परिवार को
जान से मारने के धमकी देने लगा तो अभियुक्त पर कानूनी
कार्यवाही हेतु पीड़िता के परिवार ने थाना में आवेदन दिया।
