अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने देव थाना कांड संख्या -119/24, पोक्सो केस नम्बर -210/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओ को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त शशीभुषण कुमार करगहर रोहतास को भादंवि धारा -366 और 12 पोक्सो एक्ट में 07/04/26 को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था आज सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने भादंवि धारा -366 में पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है और 12 पोक्सो एक्ट में तीन साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी में 21/05/24 को कहा है कि 20/04/24 को शाम पांच बजे शौच के लिए गई पीड़िता वापस नहीं लौटी तो काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अमुक मोबाइल नंबर के व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर कर मोटरसाइकिल से भगा ले गया है प्राथमिकी के बाद मोबाइल लोकेशन से पता चला कि दोनों राजस्थान में है पुलिस दबाव के बाद पुलिस को एक माह बाद बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया था, अभियुक्त को 27/04/24 को गिरफ्तार किया गया था अभियुक्त पर आरोप गठन 22/01/25 को हुई थी, न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को आदेश दिया गया है कि पीड़िता को प्रतिकर दिलाने में मदद करें , अभियुक्त सज़ा सुनाई जाने के पश्चात रोने लगा।
