बाल यौन उत्पीडन में दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने देव थाना कांड संख्या -119/24 पोक्सो केस नम्बर -210/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को दोषी करार दिया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त शशीभुषण कुमार सासाराम को भादंवि धारा -366 और 12 पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -15/04/26 मुकर्रर किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने अपने पिता को 20/05/24के शाम 05 बजे बताया कि शौच के लिए जा रहे हैं मगर वापस नहीं लौटी तो खोज-खबर के दौरान पता चला कि अमुक मोबाइल नंबर के व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर कर मोटरसाइकिल से भगा ले गया है प्राथमिकी के बाद पुलिस जांच में मोबाइल लोकेशन से पता चला कि दोनों राजस्थान में है, पुलिस दबाव से पीड़िता को एक माह बाद बरामद पर परिजनों को सौंप दिया गया था।