अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने रफीगंज थाना कांड संख्या -59/11,,सत्रवाद संख्या -232/12,विचारण संख्या -347/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को पांच साल सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त रूपलाल चौधरी सिमवा रफीगंज को भादंवि धारा 304 में पांच साल सश्रम कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी और भादंवि धारा-323 में एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है, अभियुक्त रूप लाल चौधरी को 28/03/26 को भादंवि धारा 304 और 323 में दोषी ठहराया गया था अन्य अभियुक्त तेतरी देवी और दुखनी देवी को भादंवि धारा 323 में दोषी 28/03/26 को करार दिया गया था और जुर्माना लगाया गया था , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मृतक रामकली देशी के पुतोह रंजू देवी सिमवा रफीगंज ने 21/04/11 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर रूपलाल चौधरी ने मेरे सास के साथ मारपीट किया और पटक कर पैर से सिर दबाकर हत्या कर दिया था घटना के पिछे का कारण रेलवे से चोरी के मामले में एक दूसरे के परिवार पर झुठा आरोप लगाते हुए सुचक और अभियुक्त के परिवार गाली गलौज करते हुए भीड़ गये थे।
