आर्म्स एक्ट में तीन को हुई सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसिजेएम वन ने बारूण थाना कांड संख्या -37/25,जी आर -292/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्त प्रदीप कुमार भीखाडीडिह नोखा, राहुल कुमार शर्मा पटनवा खुर्द इन्द्रपुरी और आशीष राज अमझोर रोहतास को आर्म्स एक्ट की धारा -25(1-बी) और 26/35 में तीन तीन साल की सजा और पांच पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुलिस अवर निरीक्षक बारूण दीपक कुमार राय ने 30/01/25 को गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग अभियान चला कर तीनों आरोपीयों को मेह मोड़ के तरफ से झुमर डिहरा जाते हुए 12 बजे दिन में पल्सर और अपाची बाइक के साथ पकड़ा था , तलाशी के दौरान लोहे के बना देशी कट्टा और 06 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था जिसका जप्तिसूची बना कर न्यायालय में प्रर्दश कराई गई थी अभियोजन के ओर से 06 गवाही हुई थी।