तीन व्यक्ति के हत्या के मामले में पांच अभियुक्त दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मी कांत मिश्रा ने देव थाना कांड संख्या -39/20, जी आर -55/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को इस कांड में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त अर्जुन

भुईयां,श्रवण कुमार,विकास भुईयां,सोनु कुमार, गोपाल भुईयां, विष्णु बांध एलोरा देव को भारतीय दंड संहिता की धारा -148,302/149 में दोषी करार दिया है और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -08/12/25 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 13/05/20 को प्राथमिकी में बताया था कि शाम 05 बजे जलावन चुनने नाबालिग बच्चें गये थे तब अभियुक्तों ने बच्चों के साथ छेड़-छाड़ और छेड़खानी करने लगे इसका जानकारी होने पर परिजनों ने विरोध किया तब रात में अभियुक्तों ने घातक हथियारों से हमला कर दिया जिससे पीड़िता के कई परिजन गम्भीर रूप से जख्मी हो गए जिनमें से तीन की मृत्यु हो गई थी।