अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसिजेएम सात संदीप कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या -233/18, टीआर-575/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है, अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि अभियुक्त प्रदीप ठाकुर देवरिया कला

फेसर को भादंवि धारा -304 ए में दो साल की सजा और दो हजार जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो छः महीने अतिरिक्त कारावास होगी, भादंवि धारा -279 में छः महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भर सकें तो छः महीने अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी,परिविक्षा की लाभ भी नहीं मिलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक कुलदीप चौधरी रामडीहा वार्ड -32 ने 12/08/18 को बताया कि मेरा पुत्र शंकर खाना खाकर घर से सुबह निकला,10 बजे रामडीहा वार्ड 32 में ही सड़क पर कुटी लौड ट्रैक्टर चालक ने तेजी और लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए मेरे पुत्र को धक्का मारकर जख्मी कर दिया सदर अस्पताल औरंगाबाद ने मृत् घोषित कर दिया, तो ट्रक्टर चालक पर लापरवाही से मृत्यु कारीत करने का वाद दर्ज कराई थी, अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 30/10/25 को इस केस में दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।

