शोकोज और वेतन बंद किया गया

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज पांच उमेश प्रसाद ने गोह थाना कांड संख्या -43/2000, एटीआर -278/04 में सुनवाई करते हुए न्यायधीश ने राजकीय अस्पताल गोह के चिकित्सा पदाधिकारी, कस्टोडियन, रिकार्ड कीपर को शौकोज करते हुए अगले आदेश तक वेतन बंद करने का आदेश दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि सदेह
उपस्थित होकर 01/11/25 को अपना स्पष्टीकरण दें अन्यथा आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई आरम्भ किया जाएगा, अधिवक्ता ने आगे बताया कि यह वाद अढ़ाई दशक पहले का है इस वाद में जख्मी का ज़ख्म प्रतिवेदन की मांग
2001 से किया जा रहा है जिसके कारण सुनवाई लम्बित है