औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार के न्यायालय में नगर थाना कांड संख्या 149/15 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए नवीनगर विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डबलू सिंह काला पहाड़ टंडवा सहित अन्य तीन मनोज सिंह, नुतन सिंह, तन्नू सिंह रामा बांध को प्राथमिकी के सभी धाराओं से दोषमुक्त कर दिया गया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से एपीओ नवीन कुमार चतुर्वेदी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने भाग लिया, अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पु अ नि दीनबंधू झा ने 16/04/15 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि बहुचर्चित नगर थाना कांड संख्या 95/15 में मृतक नवीन सिंह रामा बांध के हत्यारों के गिरफ्तारी के मांग करते हुए सड़क जाम कर रहे थे, जो साक्ष्य से साबित नहीं हुआ, विधायक विजय कुमार सिंह ने कहा कि हमें न्यायालय पर पुरा भरोसा था आखीरकार हमें न्याय मिली, उपस्थित अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, सतीश कुमार स्नेही, अनील सिन्हा ,हरेंद्र कुमार, कमलेश कुमार सिंह , सहित अन्य उपस्थित थे