अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे नवम पंकज पांडेय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -791/24 में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट में सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त सुजीत कुमार उर्फ लप्फु उमरचक्र दाउदनगर को जेल में बिताए 03 माह 27 दिन को सज़ा न्यायालय द्वारा माना गया साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है स्पेशल पीपी ने बताया कि इस एक्ट में अल्प मात्रा में बरामदगी में एक साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी में कहा गया है कि 15 दिसंबर 2024 को चेकिंग अभियान में दाउदनगर के थानाध्यक्ष फहीम आजाद खान द्वारा एक बाईक पर दो लोगों को
04 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था जिनमें से सुजीत कुमार ने न्यायालय में दोष स्वीकार किया जबकि एक अन्य अभियुक्त अंक्रेश कुमार का पृथक वाद गवाही पर चल रही है।