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आवास सहायक व विकास मित्र के पति व वार्ड सदस्य के विरुद्ध उगाही करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज, जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीओ द्वारा जांच में आरोप का हुआ था सत्यापन

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

चंदन कुमार, ग्राम पंचायत बौर, प्रखंड रफीगंज से जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के वाट्सअप पर प्राप्त परिवाद की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद से करायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा समर्पित अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम बहादुरपुर, ग्राम पंचायत बौर, प्रखंड- रफीगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत योग्य नये परिवारों को जोड़ने हेतु चल रहे सर्वेक्षण कार्य में अवैध राशि की माँग किये जाने के आरोप में बौर पंचायत के आवास सहायक तथा विकास मित्र के पति श्री इंद्रजीत राम एवं पंचायत बौर के श्री अरबिन्द पासवान, पिता महेन्द्र पासवान तथा ग्राम- बहादुरपुर, वार्ड न0-05 के वार्ड सदस्य श्री सुदर्शन साव, पिता- स्व० करीमन साव एवं वार्ड न0- 04 के वार्ड सदस्य श्री उमेश पासवान, को दोषी पाते हुए उनपर कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है। समीक्षोपरांत सभी संबंधित कर्मी एवं व्यक्तियों को दोषी पाते हुए आज दिनांक 08.03.2025 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज द्वारा रफीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी।