अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने जी. आर .संख्या -1567/10, मदनपुर थाना कांड संख्या -166/10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विवादित किशोर को अपराध का दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि विधि विवादित किशोर को प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर 15 दिन सामुदायिक सेवा में सहयोग करना होगा तथा मंदिर प्रबंधक को आदेश दिया गया है कि विधि विवादित किशोर के पन्द्रह दिन के आचरण और व्यवहार सम्बंधित रिपोर्ट बनाकर किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में समर्पित करना होगा।