अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने हसपुरा थाना कांड संख्या -137/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त दिनेश ठाकुर हसपुरा को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 354ए और 08 पोक्सो एक्ट में तीन -तीन साल की सजा सुनाई है और तीन -तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 01/07/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने उसके घर में घुसकर नाबालिग लड़कीयों से छेड़छाड़ किया था।