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36 घण्टों में मिलेगी आमसभा और हेलिकॉप्टर उतारने की अनुमति, चुनाव प्रचार की अनुमति लेने के लिए कई स्थानों पर नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, प्रत्याशियों की सुविधा के लिए बनाई गई एकल खिड़की पद्धति, आवेदन के बाद एक ही स्थान से मिलेगी सभी प्रकार की अनुमति

डीके अकेला का रिपोर्ट


लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में प्रत्याशियों की सुविधा के मध्येनजर निर्वाचन आयोग के नियमानुसार सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है। अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के दौरान किसी प्रकार के अनुमति लेने के लिए कई स्थानों का अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रत्याशी और उनके नामित सदस्यों के द्वारा विभिन्न कार्यो के लिए अब अलग-अलग प्रपत्र में आवेदन करने होंगे। इसके उपरांत विभाग की ओर से अधिकतम 36 घण्टों में आवेदन पत्र पर आदेश दे दिया जायगा।
जनसभा करने, हेलिकॉप्टर या हेलीपैड, जुलूस या रैली करने, सभा स्थल, बैनर व पोस्टर लगाने, वाहन आदि की अनुमति के लिए प्रत्याशियों को सीधे सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवेदन करने है। इसके बाद उन्हें अधिकतम 36 घण्टों में स्थान उपलब्ध रहने पर जगह मिल सकेगा। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 26 प्रकार के आवेदन पत्रों के प्रारूप निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराए गए हैं, जो काउंटर पर प्रत्याशियों को मुफ्त में मिल जायेंगे।
अनुमति लेने के लिए प्रत्याशियों को इन प्रपत्रों पर करना होगा आवेदन।
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आवेदन प्रपत्र – किस काम के लिए दिया जाएगा आवेदन ,जो निम्न है : –
1प्रपत्र ए – सभा की अनुमति के लिए आवेदन पत्र 2 सभा स्थल के लिए सीओ का अनापत्ति प्रमाण पत्र, 3 स्कूल प्रधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र 4 थानाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र, 5 कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, 6 अग्निशमन प्रभारी पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाणपत्र, 7 कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल का अनापत्ति प्रमाणपत्र, 8 निजी भूमि मालिक का अनापत्ति प्रमाणपत्र, 9 ध्वनि विस्तार यन्त्र की अनुमति पत्र, 10 सभा करने का आदेश 11 रैली या जुलूस हेतु आवेदन पत्र, 12 थानाध्यक्ष की अनापत्ति प्रमाणपत्र , 13 रैली व जुलूस निकालने की अनुमति, 14 हेलिकॉप्टर उतारने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र, 15 हेलिकॉप्टर एवं हेलीपैड के लिए सीओ का अनापत्ति प्रमाणपत्र, 16 हेलिकॉप्टर और हेलीपैड के लिए स्कूल प्रधान का अनापत्ति प्रमाणपत्र, 17 हेलिकॉप्टर व हेलीपैड के लिए थानाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाणपत्र, 18 हेलिकॉप्टर या हेलीपैड के लिए विद्युत आपूर्ति पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाणपत्र, 19 हेलिकॉप्टर व हेलीपैड के लिए अग्निशमन प्रभारी अधिकारी का अनापत्ति प्रमाणपत्र, 20 हेलिकॉप्टर और हेलीपैड के लिए निजी भूमि मालिक का अनापत्ति प्रमाणपत्र पत्र, 21 हेलिकॉप्टर उतारने का आदेश 22 चुनाव कार्यालय खोलने के लिए आदेश, 23 चुनाव प्रचार के लिए अनुमति हेतु आवेदन, 24 चुनाव प्रचार के लिए वाहन हेतु अनुमति आवेदन, 25 वाहन परिचालन की अनुमति पत्र और पार्टी कार्यालय खोलने के लिए अनुमति पत्र।
नोट :- सिंगल विंडो सिस्टम से प्रत्याशी व उनके एजेंट को आसानी होगी। साथ ही सभा या अन्य कार्य के लिए एक ही काउंटर से अनुमति मिल सकेगी।