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अफीम तस्कर को दस साल की हुई सज़ा और तीन लाख जुर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज मिश्रा ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या -195/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त गौतम कुमार पांडे गुलनी गुरूआ गया को एनडीपीएस एक्ट के तीन धाराओ में दस -दस साल की सजा और एक -एक लाख जुर्माना सुनाया है, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं पटना हाईकोर्ट ने दो बार उसकी जमानत याचिका नामंजूर किया था अभियुक्त को 18/01/24 को दोषी ठहराया गया था आज एनडीपीएस एक्ट के धारा -18बी,25,29 में सज़ा सुनाई गई है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सूर्यवंश
कुमार दरोगा ने 17/10/20 को प्राथमिकी में बताया था कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अभियुक्त गौतम कुमार पांडे गुलनी गुरूआ गया को बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया था उसके बाइक के डिकी से तीन किलो दो सौ ग्राम अफीम बरामद किया गया था।