दुबारा शराब सेवन में साल भर की सजा
औरंगाबाद से अधिवक्ता सतीश स्नेही का रिर्पोट आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अन्नय स्पेशल उत्पाद कोर्ट द्वितीय ने रिसियप थाना कांड संख्या 162/22,जी आर 870/22 में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद संसोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत धारा 37 में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है विधि परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि अभियुक्त अजय सिंह […]
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