छेड़खानी आरोपी दोषी करार
अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या-230/22, पोक्सो जी आर 35/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त सोनू कुमार सिन्दुरिया बारूण को भादंवि धारा -341,323,354 बी ,504,506 और पोक्सो एक्ट धारा 08 में दोषी करार दिया है, स्पेशल पीपी शिवलाल
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