हत्या के प्रयास के तीन दशक पुरानी वाद में सभी अभियुक्त रिहा
अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे एगारह शिवकुमार ने बारूण थाना कांड संख्या -150/94 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा कर दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक शिवकुमार सिंह बारूण ने 05/12/94 को प्राथमिकी दर्ज
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