नाबालिगों का नाम पता न हो उजागर
अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिगों के साथ या नाबालिगों द्वारा हुए अपराध में अधिक से अधिक स्पेशल कानून का लाभ उनके सुरक्षा के मद्देनजर लगना चाहिए, जो अठारह साल से कम उम्र के लड़की का अपहरण का केस न्यायालय में आते
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