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दो हत्यारोपी को आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दसरत्नेश्वर सिंह ने दस साल पुरानी वाद गोह थाना कांड संख्या -140/14,जी आर -939/14 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास और20 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी, एपीपी अनील कुमार […]

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हत्यारोपी को आजीवन कारावास, साठ हजार जुर्माना सुनाई गई है

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या -108/08, एस टी आर -168/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त कृष्णा सिंह बाबु चौखड़ा मदनपुर को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना लगाया है

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छेड़खानी आरोपी को तीन साल की सजा और बारह हजार जुर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या -230/22, पोक्सो- जी. आर -35/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त सोनू कुमार सिन्दुरिया बारूण को तीन साल की सजा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को

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बहु के हत्यारोपी पति और सास को हुई सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या -275/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए मृतका रिंकी देवी के पति सुमन पटेल भरुब ओबरा और सास लालती कुंवर को रिंकी देवी के हत्या और दहेज हत्या में दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई

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तीन हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -257/22,सेसन-07/23,729/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एपीपी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त दीनदयाल पासवान, रामदयाल पासवान, अजीत कुमार धुरिया बरौली बारूण को

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दुबारा शराब पीने पर एक साल का सजा मुकर्रर

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल उत्पाद कोर्ट वन में दुबारा शराब पीने पर साल भर कारावास की सजा सुनाई गई है विधि परामर्शी शेखर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिकी के एक साल के भीतर सज़ा सुनाई गई है।

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हत्यारोपी को आजीवन कारावास

औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चारब्रजेश कुमार सिंह ने रफ़ीगंज थाना कांड संख्या -109/17 ,जी आर -1289/17, टी आर – 568/17 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुकेश चौधरी जाखिम रफ़ीगंज को बंधपत्र विखंडित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया है,

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हत्यारोपी को आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात सामाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चारब्रजेश कुमार सिंह ने रफ़ीगंज थाना कांड संख्या -109/17 ,जी आर -1289/17, टी आर – 568/17 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुकेश चौधरी जाखिम रफ़ीगंज को बंधपत्र विखंडित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया

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शराब व्यापारी को पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माना

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट वन ने बारूण थाना कांड संख्या -467/22,जी आर -1336/22,टी आर-09/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि एक मात्र काराधीन अभियुक्त रविन्द्र,दहमन फतेहबाद हरियाणा को

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आगजनी के दोषी को दो
साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम चार राजेश सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या -04/08,जी आर -138/08,टी आर -83/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को दोषी ठहराया गया और सज़ा सुनाई गई, सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त विनोद राम को

आगजनी के दोषी को दो
साल की सजा
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