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दहेज हत्यारोपी पति को सात साल सश्रम कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या -246/21,एस टी आर-257/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त विवेक कुमार, टीचर ट्रेनिंग कोलेज के पीछे, शाहपुर औरंगाबाद को सज़ा सुनाई है एपीपी राजाराम चौधरी ने बताया कि अभियुक्त […]

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काराधीन अभियुक्त को पांच साल की सजा हुई

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनन्द भूषण के कोर्ट में मुफस्सिल थाना कांड संख्या -114/22,जी आर 751/22,टी आर 2966/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में सज़ा सुनाई गई है, जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त अजय

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दहेजलोभी पति और सास को हुई सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्र ने महिला थाना कांड संख्या -19/22,विचारण संख्या -2661/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दहेज के लिए क्रुरता के शिकार हुई पीड़िता नेहा (काल्पनिक नाम) मनोकामना मंदिर नागाबिगहा औरंगाबाद के आरोप सत्य पाते हुए उसके पतिरितेश कुमार और सास

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दो हत्यारोपी को आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दसरत्नेश्वर सिंह ने दस साल पुरानी वाद गोह थाना कांड संख्या -140/14,जी आर -939/14 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास और20 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी, एपीपी अनील कुमार

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हत्यारोपी को आजीवन कारावास, साठ हजार जुर्माना सुनाई गई है

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या -108/08, एस टी आर -168/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त कृष्णा सिंह बाबु चौखड़ा मदनपुर को भादंवि धारा -302 में आजीवन कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना लगाया है

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छेड़खानी आरोपी को तीन साल की सजा और बारह हजार जुर्माना

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने बारूण थाना कांड संख्या -230/22, पोक्सो- जी. आर -35/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त सोनू कुमार सिन्दुरिया बारूण को तीन साल की सजा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को

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बहु के हत्यारोपी पति और सास को हुई सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार ब्रजेश कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या -275/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए मृतका रिंकी देवी के पति सुमन पटेल भरुब ओबरा और सास लालती कुंवर को रिंकी देवी के हत्या और दहेज हत्या में दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई

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तीन हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -257/22,सेसन-07/23,729/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एपीपी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त दीनदयाल पासवान, रामदयाल पासवान, अजीत कुमार धुरिया बरौली बारूण को

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दुबारा शराब पीने पर एक साल का सजा मुकर्रर

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल उत्पाद कोर्ट वन में दुबारा शराब पीने पर साल भर कारावास की सजा सुनाई गई है विधि परामर्शी शेखर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिकी के एक साल के भीतर सज़ा सुनाई गई है।

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हत्यारोपी को आजीवन कारावास

औरंगाबाद खबर सुप्रभात समाचार सेवा व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चारब्रजेश कुमार सिंह ने रफ़ीगंज थाना कांड संख्या -109/17 ,जी आर -1289/17, टी आर – 568/17 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त मुकेश चौधरी जाखिम रफ़ीगंज को बंधपत्र विखंडित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया है,

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