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रेपिस्ट को दस साल की कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे वन पंकज मिश्रा ने टाउन थाना कांड संख्या 394/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त शम्भु कुमार तैयाप उपहारा गोह कोअपहरण और बलत्कार के दोषी पाते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई पूरी की,अपर लोक अभियोजक रामनरेश प्रसाद […]

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दुसरी बार शराब पीने से हुई सज़ा, मचा हलचल

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल अनन्य उत्पाद कोर्ट 2 नीतीश कुमार ने दुसरी बार शराब पीए पकड़े गए अभियुक्त मो कलीम नवाडिह बिगहा औरंगाबाद को एक सालसाधारण कारावास की सजा सुनाई है स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा किदुसरी बार शराब पीने के

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बिना अनुमति घर में घुसकर बवाल पर हुई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने हसपुरा थाना कांड संख्या 53/22 में तेजी से सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त रामजीवन कुमार सिंह मकबूलपुर रफीगंज को भादंसं धारा 452 में दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है

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छेड़खानी में तीन अभियुक्तों को दो साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने रफीगंज थाना कांड संख्या 46/21 में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दो साल की सजा सुनाई है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त नागेन्द्र कुमार, सुमित दास, प्रमोद दास चरकावां रफीगंज

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जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने पोथु थाना कांड संख्या 31/10 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त भुवनेश्वर यादव फेसरा पोथु को दस साल की सजा सुनाई है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त कोनिर्णय पर 13/12/15

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चार हत्यारोपी को हुआ आजीवन कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मदनपुर थाना कांड संख्या 144/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को भादंसं धारा 302/34 में सश्रम आजीवन कारावास और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास

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मारपीट के आरोपी को हुई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मिस नेहा ने दस साल पुरानी एक वाद में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी आठों अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए1700 जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक माह सभी को जेल में बंद रखने

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दहेज हत्यारोपी को दस साल सश्रम कारावास

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 191/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त नीतीश कुमार करहरा मुफ्फसिल को भादंसं धारा 304 बी में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है लोक अभियोजक

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विगत कुछ दिनों में आर्म्स एक्ट में सात को हुई सज़ा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में हर्ष फायरिंग समेत  आर्म्स एक्ट में विभिन्न न्यायालयों में सात लोगों को दोषी ठहराया गया और सज़ा सुनाई गईअधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हर्ष फायरिंग के मामले में मदनपुर थाना कांड संख्या 183/21 में प्रिंस प्रताप सिंह,बबलु सिंह, लालसाहेब सिंह नवीनगर और

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उत्पाद कोर्ट 2 ने सुनाई
8 साल की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल उत्पाद कोर्ट 2 नितीश कुमार ने उत्पाद वाद संख्या -201/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त सुभाष तिवारी भखरूवा दाउदनगर को मध निषेध उत्पाद अधिनियम की धारा 37 और 45 में सज़ा सुनाई है,

उत्पाद कोर्ट 2 ने सुनाई
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