सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय को दिया निर्देश


नई दिल्ली खबर सुप्रभात खबर सुप्रभात समाचार सेवा


सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी जिला न्यायालय व सत्र न्यायालय को निर्देश जारी कर कहा है कि सात वर्ष से कम सजा वाले मुकदमा में आरोपी को सात शरीर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से न्यायालय में प्रती दिन आने वाले भींड भी कम होगा और आरोपित को भी राहत महसूस होगा। साथ ही न्यायालय पर बढ़ते बोझ भी कम होने का उम्मीद जताया जा रहा है।