औरंगाबाद : अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह जी. आर. संख्या -1226/23,जेजेबी वाद संख्या -497/26, उत्पाद थाना कांड संख्या -698/23 में सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विरूद्ध किशोर को तीस दिन सामुदायिक सेवा का आदेश दिया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विधि विरूद्ध किशोर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरा में सामुदायिक सेवा देगा यहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विधि विरूद्ध किशोर के नाम पता,समायवधि उजागर नहीं करेंगे, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के धारा -74 का पालन करेंगे और तीस दिन पूरे होने पर विधि विरूद्ध किशोर के आचरण और व्यवहार से सम्बंधित प्रतिवेदन एक निश्चित समय के भीतर किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करेंगे,यह आदेश बच्चे के सर्वोत्तम हित दिखते हुए किया गया है ताकि बच्चे समाज के मुख्य धारा में शामिल रहे।


