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37 साल पुरानी मामले में आरोपित हुआ रिहा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पांच उमेश कुमार के कोर्ट में देवकुंड थाना कांड संख्या -23/1987,एस टी आर-341/90 में साक्ष्य के अभाव में 08 अभियुक्तों को भादंवि धारा 364,366 में दोषमुक्त किया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद के अभियुक्त रंगनाथ दुबे, मुसाफिर यादव, मंगरू यादव, रामविलास

यादव की मृत्यु हो गई है , अभियुक्त राजू यादव, राजेश्वर यादव, बागेश्वरी शर्मा, त्रिलोकी दुबें, जनार्दन प्रसाद वर्मा, विजय यादव,रामईकबाल महतो, रामनरेश यादव को दोषमुक्त किया गया है बाकी तेरह अन्य अभियुक्तों के कुर्की के आदेश के वावजूद अनुपस्थित रहने व भविष्य में उपस्थित न होने के सम्भावना देखते हुए फरार घोषित करते हुए सभी फरार तेरह अभियुक्तों को वाद पृथक किया गया है, एपीपी धर्मराज शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार के गोपाल साव बुधाईकला उपहरा ने अपने गवाही में कहा था घटना में शामिल लोगों को नहीं चिन्हते है घटना में एक बच्चे का अपहरण हुआ था जो पुलिस के सहयोग से घटना के छः माह बाद बरामद कर परिवार को सुपुर्द किया गया था।