नई दिल्ली संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को सिर्फ एक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये आपकी आयु को प्रमाणित करने का डॉक्यूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब
और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की आयु तय करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था।