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नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नई दिल्ली संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा

बिहार के 85 हजार नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिक्षक संघों की सक्षमता परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नियमों के मुताबिक उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी ही होगी, अगर परीक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय से भी इस मामले में नियोजित शिक्षकों को झटका लगा था।