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हत्या के 33 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास

अंबुज कुमार, खबर सुप्रभात

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या
31/90 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 09 मई को दोषसिद्ध तीनों वयोवृद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने
बताया कि अभियुक्त छोटन सिंह, महेंद्र सिंह,सरयु सिंह पडरिया माली को भादंवि धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है इसके अलावे सिर्फ अभियुक्त छोटन सिंह को भादंवि धारा 307/149vमें सात साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया गया है सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद के सूचक नरेन्द्र सिंह पडरिया देव ने 02/07/90 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अपने खेत जोत रहे बिन्देश्वरी सिंह और लाल बहादुर सिंह को अभियुक्तों ने जमीनी विवाद के कारण धारदार हथियार से मारकर गम्भीर रूप से ज़ख़्मी कर दिया, हल्ला होने पर परिजनों द्वारा खाट से थाना ले जाते वक्त रास्ते में विंदेश्वरी सिंह की मृत्यु हो जाती है,इस वाद में कुल सात अभियुक्त बने थे जिनमें एक अभियुक्त किशोर घोषित कर दिया गया था बाकी तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो गई है.

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