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36 साल पुरानी हत्या के केश में सज़ा कल

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने देव ढिबरा थाना कांड संख्या 43/86 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी रामविलास महतो ढिबरा
ने दर्ज कराया था,आज अभियुक्त मुसाफिर पासवान, परमेश्वर पासवान ग्वार बिगहा ढिबरा  का बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है एपीपी श्याम नंदन तिवारी ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि कल के लिए निर्धारित किया गया है अभियुक्तों को भादंसं धारा 302 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है।

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