औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 191/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त नीतीश कुमार करहरा मुफ्फसिल को भादंसं धारा 304 बी में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त 16/10/19 से जेल में बंद हैं अभियुक्त को 07/12/22 को वाद के निर्णय पर दोषी ठहराया गया था अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 22/08/19 को मृतका

रंजू देवी के चाचा नन्दु यादव मुरारपुर ढिबरा ने दर्ज कराया था कि नीतीश के साथ रंजू के शादी मई 2018 में की थी, कुछ माह बाद दहेज की मांग होने लगी, दहेज के लालच में 22/08/19 को नीतीश ने रंजू का हत्या कर दिया और सदर अस्पताल औरंगाबाद भर्ती कर सपरिवार भाग गया।