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दुबारा शराब सेवन में साल भर की सजा

औरंगाबाद से अधिवक्ता सतीश स्नेही का रिर्पोट


आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अन्नय स्पेशल उत्पाद कोर्ट द्वितीय ने रिसियप थाना कांड संख्या 162/22,जी आर 870/22 में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद संसोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत धारा 37 में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है विधि परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि अभियुक्त अजय सिंह सिंदुरिया रिसियप को एक साल की सजा सुनाई गई है, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि अभियुक्त को पहली बार शराब सेवन में 08/12/22 को गिरफ्तार किया गया था तो न्यायालय में अर्थदंड देकर छुट गया था, दुबारा शराब सेवन में
22/12/22 को अमौना भुईयां बिगहा से गिरफ्तार किया गया था, सहायक अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि
पुलिस अवर निरीक्षक आशुतोष कुमार ने गिरफ्तार किया था ब्रेथ एनालाइजर से शराब सेवन की पुष्टि हुई थी और पुलिस ने चार जनवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था,

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