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नवीनगर थानाध्यक्ष का वेतन से पांच हजार कटौती न्यायालय ने दिया आदेश

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह नवीनगर थाना कांड संख्या -27/23 में लम्बित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी नवीनगर के वेतन से पांच हजार रुपए कटौती का आदेश आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद दैनिकी की मांग 28/03/23,स्मार पत्र की मांग 06/04/23, शोकोज 24/04/23 हुई थी
न्यायालय ने कहा कि अवमानना पर विधि सम्मत कार्रवाई उचित प्रतीत होती है न्यायिक आदेश के घौर अवहेलना के लिए थाना प्रभारी के वेतन से पांच हजार कटौती की जाएं , अधिवक्ता ने कहा कि जमानत याचिका के सुनवाई में प्रतिवेदन अहम भूमिका अदा करते हैं कभी कभी धारा 107और 144 के प्रतिवेदन शीघ्रता से आ जाती है तो कभी कभी जघन्य अपराध पर
प्रतिवेदन महीनों तक नहीं आती है।

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