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गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने ओबरा थाना कांड संख्या 217/18 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधिन हत्यारोपी संजय यादव अमिलौना जम्होर को दोषी करार दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 02/03/23 निर्धारित किया गया है एपीपी चन्द्रशेखर सिंह देव ने बताया कि प्राथमिकी 01/10/18 को सूचक ब्रजकिशोर पांडे खराटी ओबरा ने दर्ज कराया था जिसमें अभियुक्त पर आरोप लगाया गया था कि 30/09/18 को अभियुक्त ने उनके भाई रविन्द्र पांडे को गोली मारकर हत्या कर दिया था।

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