उपभोक्ता अदालत ने कराया समझौता

औरंगाबाद : अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने बताया कि जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के अधिवक्ता अमरेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज मुकदमे संख्या -132/25 में विपक्षी मनोज कुमार बर्तन घर पुरानी जीटी रोड के बीच सुलह से वाद निष्पादन कराया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अधिवक्ता ने बर्तन घर से फल के जुस निकालने वाला मशीन खरीदी थी जो ढंग से कार्य न करने पर दुसरे दिन ही वापस करने गये तो विपक्षी ने वापसी से इंकार किया तब अधिवक्ता ने साथी अधिवक्ता से 27/06/25 को वकालतन नोटिस भेजा परंतु समझौता न होने पर न्याय के लिए 06/08/25 को जिला उपभोक्ता अदालत में वाद दर्ज कराई जिसमें दोनों पक्षों के बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने 1100 रू में समझौता कराया और वाद समाप्त किया।