राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर थाना अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित

औरंगाबाद : अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, 12 सितम्बर 2026 के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक मामलों के निष्पादन को लेकर जिला न्यायालय, औरंगाबाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम श्री विश्व विभूति गुप्ता की अध्यक्षता में जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,

औरंगाबाद  तान्या पटेल एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री लाल बिहारी पासवान सहित जिले के विभिन्न थानों के थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों के निष्पादन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम श्री विश्व विभूति गुप्ता ने सभी थाना अध्यक्षों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रत्येक थाना से न्यूनतम 20 वादों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने थाना अध्यक्षों को सुलह योग्य मामलों की पहचान करने, संबंधित पक्षकारों से समन्वय स्थापित करने तथा मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को त्वरित, सुलभ एवं आपसी सहमति से विवादों के समाधान का प्रभावी मंच प्रदान करती है। इसके माध्यम से पक्षकार बिना अनावश्यक समय एवं खर्च के अपने विवादों का समाधान करा सकते हैं। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद तान्या पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक सुलहनीय मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं समन्वय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी  लाल बिहारी पासवान ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए थाना अध्यक्षों से सुलह योग्य मामलों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद की ओर से आम नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने सुलह योग्य मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के माध्यम से त्वरित समाधान कराने के लिए दिनांक 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाएं।)