अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला उपभोक्ता अदालत ने उपभोक्ता वाद संख्या -63/17 में सुनवाई करते हुए परिवादी के पक्ष में निर्णय लिया तत्पश्चात विपक्षी बजाज आलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी ने परिवादी सुनील सिंह जगतपुर बारूण औरंगाबाद के नाम से 438917 रू का चेक जिला उपभोक्ता अदालत को दिया, जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने बताया कि परिवादी ने अपने महिन्द्रा ट्रेक्टर का इंश्योरेंस इस कम्पनी से कराया जिसकी मूल्य मूल्यांकन 04 लाख थी और बीमावधि -24/06/16 से 23/06/17 थी इसी बीच परिवादी के घर के बाहर लगे ट्रेक्टर 20/05/17 को चोरी हो गई जिसकी प्राथमिकी थाना में अज्ञात पर दर्ज कराई गई थी उसके बाद बीमा कंपनी शाखा एमजी रोड औरंगाबाद से क्षतिपूर्ति राशि मांग की गई तो कम्पनी ने टालमटोल किया तो जगनरायण सिंह अधिवक्ता के माध्यम से वकालतन नोटिस 23/11/17 को भेजा गया, जिसका कोई जवाब नहीं आया तो 4 लाख बीमा राशि और 10% ब्याज तथा मानसिक क्षतिपूर्ति राशि सहित 5 लाख की मांग परिवादी द्वारा 21/12/17 को केस द्वारा किया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि यदि गाड़ी चल नहीं रही है दरवाजे पर खड़ी है तो
परमिट की आवश्यकता नहीं है इसका लाभ परिवादी को मिला और परिवादी को अधिवक्ता के सामने जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने चेक प्रदान किया है।

