अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार की अध्यक्षता में स्थायी लोक अदालत में जनहित से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में गति लाने तथा जिला के आमजन तक इसकी पहुॅच सुनिश्चित करने हेतु एक बैठक आयोजित किया गया। जिसमें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सेवा निवृत प्रधान जिला

एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, अशोक राज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, तान्या पटेल उपस्थित रहीं। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियम की धारा-22 बी के तहत स्थायी लोक अदालत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाऐं औरंगाबाद जिला में स्थापित है, जिसके अन्तर्गत वायु, सडक, या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन सेवा, डाक, टेलीग्राफ, या टेलीफोन सेवा, किसी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रौशनी या पानी की आपूर्ति, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली, अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा, बीमा सेवा, मनरेगा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान, आवास और भू-सम्पदा सेवा, और किसी ऐसी सेवा को शामिल किया गया है जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी स्थिति हो, लोकहित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा में घोषित किया गया है से सम्बन्धित मामलें को प्रमुखता से देखा जा रहा है। औरंगाबाद जिला के अधिक से अधिक लोगो को उपरोक्त सेवाओं का लाभ प्राप्त हो तथा स्थायी लोक अदालत का और प्रभावी क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाऐं में इसकी भूमिका से अधिक से अधिक लोग फायदा उठाये इस हेतु अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष तथा सेवा निवृत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अशोक राज ने कहा कि प्रारम्भिक स्तर पर ही कई प्रकार के मामलों को स्थायी लोक अदालत के तहत देखा जा है परन्तु जन जागरूकता तथा जानकारी के अभाव में कई लोग इस प्रकार की सेवाओं से वंचित है जिन्हें स्थायी लोक अदालत के तहत लाना आवशयक है और इसके लिए कई स्तरों से प्रयास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नगर परिषद् स्थित वार्ड पार्षदों के साथ बैठक भी आयोजित करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि वार्ड अन्तर्गत समस्याओं का निराकरण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्रीमती तान्या पटेल ने कहा कि कई प्रकार के जनहितकारी मामलों के स्थायी समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत निरंतर अपना कार्य कर रहा है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कई स्तरों से इसका प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है जिससे कि जिला के लोगो को स्थायी लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सचिव द्वारा द्वारा जिला वासियों से अपील भी किया गया कि जनोपयोगी सेवाओं के लाभ हेतु स्थायी लोक अदालत सर्व सुलभ है और जिलावासी इसका लाभ उठायें।
