अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो ने बारूण थाना कांड संख्या -267/21 में जी आर संख्या -21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया है स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि काराधिन अभियुक्त शिवकुमार महतो बीबीगंज भोजपुर, एवं मिथलेश कुमार पासवान गजराजगंज भोजपुर को

एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी ( २)सी में दोषी ठहराए गए हैं सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 23/09/25 निर्धारित किया गया है, घटना के समर्थन में अभियोजन की ओर से 08 गवाहों ने गवाही दी थी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पु. अ .नि. धनंजय कुमार शर्मा ने 28/08/21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि औरंगाबाद एन एच टु से सासाराम की तरफ बड़ी मात्रा में गांजा जा रही है सूचना के सत्यापन हेतु टीम गठित कर सिरिस स्थित
पुष्पांजलि कोल एंड कोक प्र .लि .के सामने बारूण में जांच के दौरान एक टेंकर से बीस किवंटल 51 किलो गांजा के 401 पाकेट बरामद किया गया साथ ही दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।